नई दिल्ली। कामगारों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट गए कोयला अफसरों को फटकार लगी है। कोर्ट ने इसपर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। उधर, कामगारों ने सभा कर अफसरों के खिलाफ बड़ा एलान कर दिया है।
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कर्मचारियों के वेतन फर रोक लगाने की याचिका अफसरों ने दायर की गई है। याचिका (संख्या-14830/2023) पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार कर दिया।
याचिका (संख्या-4064/2023) में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने हिन्द मजदूर सभा द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देते हुए वेतन समझौता 11 को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 4 सितंबर, 2023 को होगी।
अफसरों के इस कदम के खिलाफ बीसीसीएल के कामगारों का गुस्सा फूटा। कंपनी के पुटकी बलिहारी क्षेत्र की गोपालीचक कोलियरी में कामगारों ने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सभी यूनियनों के सदस्य मौजूद थे।
वेतन समझौते को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर कामगार नाराज हैं। नारा लगाकर कामगारों ने आपत्ति जताई हैं/ फैसला लिया गया कि कोई भी अब किसी भी अधिकारी के यहां काम करने नहीं जाएगा। ना ही कोई मोबाइल से अधिकारियों की बात सुनेगा। स्वयं आकर निर्देश देने पर ही कामगार मानेंगे।