रांची सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को दिया ये निर्देश, जानें मामला   

झारखंड
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रांची। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को रांची सिविल कोर्ट में 10 जुलाई को सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में अमीषा ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट का आवेदन दाखिल किया और सशरीर हाजिर होने में असमर्थता जाहिर की।

उन्होंने याचिका में कहा है कि मोहाली में उनका एक बेहद जरूरी कार्यक्रम है, जिसके कारण वह सशरीर कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो सकतीं। अमीषा पटेल की इस याचिका का विरोध अजय सिंह के अधिवक्ता स्मिता पाठक ने किया।

अमीषा के आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अमीषा को अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई निर्धारित की है। यदि वे 10 जुलाई को हाजिर नहीं होती है, तो उनका बेल रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

बता दें कि चेक बाउंस मामले में बुधवार को फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को न्यायालय में हाजिर होना था, लेकिन वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उन्हें कंडीशनल बेल देते हुए 21 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पूर्व अमीषा पटेल ने 17 जून को कोर्ट में सरेंडर किया था। 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली थी।

यह मामला वर्ष 2017 का है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई थी। फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला था। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्होंने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे।

अजय कुमार सिंह लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं। फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा गया है कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की थी। अभिनेत्री की ओर से उन्हें चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया था।