Jharkhand : आज मुख्‍यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक, देखें वीडियो

झारखंड
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रांची (Jharkhand)। झारखंड के पारा शिक्षक आज यानी 17 जून को मुख्‍यमंत्री आवास आवास घेराव करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पारा शिक्षक रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। उन्‍होंने मांगों को लेकर पहले ही ज्ञापन सौंपा था। शिक्षा विभाग की ओर से घेराव कार्यक्रम टालने का काफी प्रयास हुआ। हालांकि वह सफल नहीं हो सकता।

विभाग का कहना था कि पारा शिक्षक संगठनों की समस्याओं के संबंध में सरकार ने सकारात्मक कदम उठाये गए हैं। विभाग की ओर से किए गए कार्यों को भी उनके समक्ष रखा गया। हालांकि संगठन के पदधारी नहीं मानें।

सरकार ने यह बात बताई

पारा शिक्षकों को 60 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।

झारखंड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति।

मृत सहायक अध्यापक के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ। इसके अनुपालन में तकनीकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए महाधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाएगा। इसके आलोक में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

सहायक अध्यापकों को सेवाशर्त नियमावली 2021 के आलोक में 04 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि के लिए सक्षम प्रखंड / पंचायत स्तरीय प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सेवा सम्पुष्टि के पश्चात अनुशंसा प्राप्त होते ही ऐसे सभी सहायक अध्यापकों को वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान कर दी गई है। शेष सहायक अध्यापकों की भी सक्षम प्राधिकार से सेवा सम्पुष्टि के पश्चात अनुशंसा प्राप्त होते ही इसे प्रदान कर दिया जाएगा। वर्तमान में 18151 से अधिक ऐसे सहायक अध्यापको को यह लाभ मिल चुका है।

आकलन परीक्षा के आयोजन शीघ्र करने के लिए विभाग द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद् को निर्देश दिया गया है।

पलामू-छत्तरपुर प्रखंड के संबंधित सहायक अध्यापकों के संबंध में आवश्यक निर्णय के लिए प्रस्ताव आगामी राज्य कार्यकारिणी में रखा जा रहा है। तत्काल विभागीय सचिव के आदेशानुसार कार्यरत अवधि के मानदेय भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

शून्य वायोमेट्रिक के कारण रोके गए मानदेय के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थिति का सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उनके मानदेय का भुगतान किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अन्य मांगों के संबंध में भी नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।