शिक्षकों को व्‍यक्तिगत खर्च से किचन की मरम्‍मत कराने का निर्देश, भड़का संघ

झारखंड
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रांची। शिक्षकों को व्‍यक्तिगत खर्च पर स्‍कूल के किचन सह स्‍टोर की मरम्‍मत कराने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर सरायकेला-खरसावां के जिला शिक्षा अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। इसे लेकर शिक्षकों में रोष है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ भी इसपर भड़क गया है। शिक्षा सचिव को पत्र देकर आदेश को रद्द करने की मांग की है।

संघ ने पत्र में लिखा है कि सरायकेला खरसावां के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 6 जून, 2023 को जिले के 114 विद्यालय को अपने स्तर से किचन सह स्‍टोर की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कराने का निर्देश दिया है। इसका भुगतान उन्हें काम पूरा होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। उक्त निर्देश में विभागीय सचिव के 22 फरवरी, 2023 के आदेश का भी उल्लेख किया गया है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के झारखंड प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि विभागीय/सरकारी काम में व्यक्तिगत राशि से काम करने का दबाव आदेश नियमसंगत नहीं कहा जा सकता। यहां यह भी ध्यान रखने योग्‍य है कि उक्त मरम्मत कार्य में औसतन प्रति विद्यालय 53,852 रुपये खर्च का होना अनुमानित है। इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण के निदेशक से 61 लाख 39 हजार 158 रुपये उपलब्ध कराने की मांग की जा चुकी है।

असैनिक निर्माण/ मरम्मत कार्य सहित किसी भी काम को शिक्षक की व्यक्तिगत राशि से करने का आदेश निर्गत किया जाना विभागीय व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। यह शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक दबाव के घेरे में लिए जाने जैसा प्रतीत होता है। जिला शिक्षा अधीक्षक के अधिनायकवादी व्यवस्था की ओर इंगित करता है।

संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि शिक्षकों को अपने स्तर से असैनिक मरम्मत कार्य कराने के उक्त जिलास्तरीय आदेश को संज्ञान में लें। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए यथोचित व्यवस्था प्रदान कि‍या जाए।