सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को ठहराया अवैध, तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

दुनिया
Spread the love

इस्‍लामाबाद। बड़ी खबर पाकिस्‍तान से आयी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। उन्‍हें कल हाई कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा -इमरान खान को न्‍याय नहीं मिला है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आपको मानना होगा। 

पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने अपने आदेश में कहा है कि इमरान अपने समर्थकों को देश में कानून व्‍यवस्‍था बिगाड़ने से रोके। कोर्ट ने इमरान खान गिरफ्तारी मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्‍यूरो (NAB), उसके काम‍काज के तरीके और गिरफ्तारी के दौरान पाक रेंजर्स की कार्रवाई पर जमकर नाराजगी जाहिर की है।

उन्‍होंने कहा कि NAB ने कोर्ट का अपमान किया है, जब ढके हुए कोर्ट में 90 लोग घुसे तो कोर्ट की क्या इज्जत थी? किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? भविष्य के न्याय के लिए कोई भी अपने को न्यायालय में सुरक्षित नहीं समझेगा? NAB को गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी।

चीफ़ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने पूछा कि  NAB ने इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार किया? इस पर वकील ने बताया कि इमरान के साथ बदसलूकी हुई, बायो मैट्रिक के दौरान इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। इससे डर का माहौल बनाया गया था। इधर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि NAB कई वर्षों से ऐसा करता रहा है। उपहास के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करता है। इस प्रक्रिया को रोकना होगा।