सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन केस में दिया ये अहम निर्देश, जानें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को निर्देश दिया कि वह गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गईं छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करे। 

न्यायमूर्ति सूर्यंकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील मनीष कुमार से कहा कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। 

पीठ ने उन्हें पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गईं छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका को आठ अगस्त को सुनवाईं के लिए सूचीबद्ध किया। प्रारंभ में, कुमार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी।