Jharkhand : राजधानी रांची में फिर लगी धारा 144, आदेश जारी

झारखंड
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रांची। झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत उस इलाके में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। पांच और उससे अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि छात्र संगठनों/अभ्यर्थियों द्वारा 17 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किये जाने की सूचना है। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है।

इस आलोक में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 17 अप्रैल, 2023 के प्रातः 8 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

इस पर रहेगी रोक

उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारियों को छोड़कर)।