झारखंड कैबिनेट : नगर निकायों में नियुक्‍त होंगे प्रशासक, बोकारो में बनेगा डिग्री कॉलेज, जानें अन्‍य निर्णय

झारखंड
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रांची। राज्य अंतर्गत स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। धनबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अंतर्गत बोकारो के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण होगा। इस पर 25,78,65,000 रुपये खर्च होंगे। इसकी मंजूरी झारखंड कैबिनेट ने 27 अप्रैल की बैठक में दी। इसमें कई अन्‍य निर्णय भी लिए गए।

ये हैं अन्‍य फैसले

★ राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किये जाने तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में उम्र सीमा क्षांत कर अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ दिलीप तिर्की (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला) के विरूद्ध अधिरोपित निंदन के दंड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 9 डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण के स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ बनहौरा, रांची में PMAY के ‘भागीदारी में किफायती आवास’ अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण के लिए 64 लाख 81 हजार 484 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता को मनोनयन के आधार पर राज्य में 2 वर्षों के लिए 2 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

★ प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तराजजीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अंतर्गत Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS) परियोजना को 5 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2027-28) तक क्रियान्वयन के लिए AMC सहित, Data Centre, Video Conferencing एवं विभिन्न कार्यालयों के लिए उपकरणों के क्रय, Network Connectivity तथा Technical Man Power एवं IT Support Services के लिए 71 करोड़ 50 लाख 68 हजार 030 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 पर स्वीकृति दी गई।

★ उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई

★ झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022″ के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में 1.5.2023 JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक/ विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।