विवेक चौबे
गढ़वा (Jharkhand)। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुरवा गांव निवासी एक युवक को गांव की लड़की के साथ ही छेड़खानी करने और उसकी मांग में जबरन सिंदूर भरने के आरोप में 3 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना 13 महीना पहले की है। इसमें कार्रवाई करते हुए जिला की पोक्सो विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विदित हो कि खुटहेरिया पंचायत स्थित राजकीयकृत महंत श्री रामचंद्र पुरी उच्च विद्यालय, गरदाहा की नवमी कक्षा की एक नाबालिग छात्रा यह घटना घटी थी। उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसी के गांव सोनपुरवा निवासी राकेश कुमार यादव ने छात्रा की मांग में जबरन सिंदूर भर दिया था। यह घटना 26 फरवरी 2022 को स्कूल पीरिएड की है।
इस घटना के बाद रोते हुए छात्रा ने घर जाकर परिजनों को सारी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी युवक घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल में बंद है। उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। मामले की गढ़वा न्यायालय स्थित पोक्सो अदालत में सुनवाई हो रही थी।
सुनवाई के दौरान 12 अप्रैल, 2023 को आरोपी राकेश कुमार यादव को 3 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बता दें कि सभी लोगों ने इस मामले में आरोपी युवक की कड़ी भर्त्सना की थी। अदालत से कठोर कानूनी सजा की मांग की गई थी।