- ट्रेड सर्टिफिकेट पर वाहन का परिचालन नहीं करने की चेतावनी
रांची। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश के पर्यवेक्षण में Manirat Motors, (Volkswagen) Ranchi की जांच की। इस दौरान उन्होंने ट्रेड व्यापार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी कागजातों यथा, फार्म-19, स्टॉक पंजी एवं ट्रेड लाइसेन्स की जांच की। जांच के क्रम में शोरूम का सम्बन्धित पंजी अद्यतन एवं सही नहीं पाया गया।
शोरूम की मिल रही थी शिकायत
प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि सभी Show Room द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट पर नियम के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के शर्तों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से वाहन का परिचालन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में भी सभी Showroom को निर्देशित किया जा चुका है।
चेतावनी के साथ दिया ये निर्देश
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त शोरूम सहित अन्य सभी शोरूम को पुनः भविष्य के लिए चेतावनी के साथ निर्देश दिया गया कि ट्रेड सर्टिफिकेट पर वाहन का परिचालन नहीं करें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं व्यापार अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुरूप सभी पंजी को अद्यतन कर लें।
नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि आगे भी शोरूम की जांच निरन्तर जारी रहेगी। मनमानी करने वाले शोरूम का ट्रेड लाइसेन्स रद्द कर दिया जायेगा। संबंधित शोरूम के संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।