शिक्षक मोर्चा ने टीचर ट्रांसफर पोर्टल में सुधार के दिए ये सुझाव

झारखंड शिक्षा
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  • गृह जिला स्थानांतरण प्रक्रिया की जल्द हो शुरुआत

रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने टीचर ट्रांसफर पोर्टल में सुधार के कई सुझाव दिए हैं। सुझाव के अनुरुप त्रुटियों में आवश्यक संशोधन करते हुए शिक्षकों का नियमित स्थानांतरण और पूर्व में स्थापित नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया को यथाशीघ्र आरंभ करने की अपील की है।

मोर्चा के विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद एवं अरुण कुमार दास ने शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को विभाग के द्वारा तैयार कराए गए ट्रांसफर पोर्टल में व्याप्त त्रुटियों में संशोधन करने की मांग की।

  • मोर्चा ने कहा है कि पोर्टल में झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-  2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के Cadre/Grade कॉलम में 1-5 एंट्री किया गया है, जबकि उनकी सेवा शर्तों के अनुरूप Grade A elementary teacher 1-8  एंट्री होना चाहिए। 
  • विद्यालयों के जोन वर्गीकरण में जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में स्थित स्‍कूलों को जोन 1 में रखा गया है, जबकि राज्य के कई प्रखंड जिला मुख्यालय  से दूरस्थ और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। उन्हें किसी भी प्रकार से जोन 1 में  रखना अव्यवहारिक है। ऐेसे दूरस्थ प्रखंडों को चिन्हित कर जिला मुख्यालय से दूरी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जोन का वर्गीकरण किया जाना चाहिए।
  • जोन 5 अथवा जोन 4 में स्थित विद्यालय में सेवा दे चुके शिक्षकों को स्थानांतरण में जोन 1 अथवा 2 में स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता दिया जाना  चाहिए। साथ ही, जोन 1 से लेकर जोन 5 अथवा 6 में स्थित विद्यालय के लिए आबंटित प्‍वाइंट का अन्तर मात्र 0.05 है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 2 प्‍वाइंट किया जाना ज्यादा युक्तिसंगत है।
  • अंतरजिला स्थानांतरण के लिए पूर्व से बनाए गए नियमों के अनुरूप शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण किया जाना शिक्षा में गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बच्चों के मातृभाषा से भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व में की गई है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियमों के विरुद्ध है

वर्तमान के अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली राज्य के भौगोलिक एवं भाषाई भिन्नता के कारण अव्यवहारिक हो चुकी है।

उपरोक्‍त तथ्यों पर सकारात्मक एवं सम्यक विचार करते हुए यथाशीघ्र स्थानांतरण पोर्टल एवं अंतर जिला स्थानांतरण में आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अति आवश्यक हो गया है।