Jharkhand Education News : इन पारा शिक्षकों का नहीं बढ़ेगा मानदेय, आदेश जारी

झारखंड
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Jharkhand Education News : रांची। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कई पारा शिक्षकों (सहायक अध्‍यापकों) को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिलेगा। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की निदेशक किरण कुमारी पासी ने 2 मार्च ’23 को आदेश जारी कर दिया। उन्‍होंने इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है।

निदेशक ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना (संख्या पारा/27/52/2022/2504, दिनांक 28.09.2022) के प्रावधान के अनुरूप सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान किया जाना है। सहायक अध्यापकों का वर्तमान में मानदेय भुगतान के लिए इन संशोधन के अनुरूप अनुशंसा करना सुनिश्चित किया जाए।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना (संख्या- 238, दिनांक 14.02.2022) में यह प्रावधान है कि सभी विधिवत रूप से चयनित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि उनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जायेगी।

इसके आलोक में वैसे सहायक अध्यापक जिनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच विभिन्न बोर्ड / विश्वविद्यालय/ संस्थान में लंबित है, उनका जनवरी ’23 से मानदेय भुगतान प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने तक 50% और 40% मानदेय वृद्धि के बगैर देय होगा।

अधिसूचित नियमावली के पूर्व का मानदेय प्राथमिक में टेट पास के लिए 14 हजार और उच्‍च प्राथमिक के लिए 15 हजार तय है। केवल प्रशिक्षित के लिए प्राथमिक में 12 हजार और उच्‍च प्राथमिक में 13 हजार तय है।

निदेशक ने लिखा है कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्ण होने पर वृद्धित मानदेय (काया सहित) प्रदान किया जाएगा।

नियमावली के अनुसार अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का पूर्व की भांति मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय में दायर वाद में पारित न्यायादेश के फलाफल के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में इनके मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है।