राजधानी रांची के इस इलाके में 24 मार्च तक लगी धारा 144

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी के एक इलाके में 24 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान कई शर्तें भी लागू रहेगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, नये विधान सभा भवन में पंचम झारखंड विधान सभा का एकादश (बजट सत्र) 24 मार्च, 2023 तक निर्धारित है। रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेगें।

इसके आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रा अवधि के लिए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधान सभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

यह निषेधाज्ञा 27 फरवरी, 2023 के प्रातः 6 बजे से 24 मार्च, 2023 की रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी।

इसपर रहेगा प्रतिबंध

  • उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा. तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।