Jharkhand : शिक्षकों की प्रोन्‍नति के मामले में नया आदेश जारी किया प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने

झारखंड
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रांची। शिक्षकों की प्रोन्‍नति संबंधी मामलों के निष्‍पादन के लिए बनी समिति ने अब तक प्रतिवेदन नहीं सौंपा है। इसे मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों की प्रोन्‍नति को लेकर 23 फरवरी ’23 को नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी माध्‍यमिक शिक्षा के उप निदेशक शिवेंद्र कुमार, जेसीईआरटी के कमला सिंह और मसूदी टुडू को दी है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश में कहा है कि रांची जिला में शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए निदेशालय ने 8 फरवरी ‘23 को समिति गठित की गई थी। हालांकि समिति ने अब तक प्रतिवेदन नहीं दी है।

निदेशक ने आदेश में कहा है राज्य के विभिन्न जिलों में प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी विभिन्न मामलों का अवलोकन किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि शिक्षकों की वरीयता सूची निर्माण में शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, उनके द्वारा विद्यालय में योगदान की तिथि और लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों के मेघा क्रमांक को आधार बनाये जाने पर स्थापित प्रावधानों के अनुपालन पर स्पष्टता के अभाव में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

अतएव, शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न अधिनियम/ नियम/ संकल्प / परिपत्र/ विभागीय आदेश और पत्रों एवं अन्य स्थापित प्रावधानों के आलोक में वरीयता सूची निर्माण के लिए नियुक्ति तिथि, योगदान की तिथि एवं मेधा क्रमांक के विषय पर आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के भीतर मंतव्य देंगे।

साथ ही, रांची जिला में शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए प्रतिवेदन भी आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।