नक्शा के अनुसार फायर सेफ्टी नहीं होने पर बिल्डरों पर चलेगा क्रिमिनल केस

झारखंड
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  • सभी बड़े भवनों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र देना जरूरी करने के निर्देश

रांची। रांची उपायुक्‍त राहुल कुमार सिन्‍हा ने सभी बड़े भवनों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र देना जरूरी करने के निर्देश दिए। वे 4 फरवरी ‘23 को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में अग्नि सुरक्षा (FIRE SAFETY) से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे।

बैठक में उपायुक्त द्वारा अग्नि सुरक्षा मानकों का सभी भवनों से पालन कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिए कि कड़ाई से इसका पालन कराएं, ताकि लोगों की जान- माल की सुरक्षा हो सके।

उपायुक्त द्वारा अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन कराने के लिए टास्क फोर्स तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसमें फायर ब्रिगेड, नगर निगम, मजिस्ट्रेट और फोर्स की टीम शामिल हो, जो समय- समय पर रिपोर्ट दे। सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा सकें।

उपायुक्त द्वारा अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिया गया। उन्होंने अपार्टमेंट, व्यावसायिक भवन, मैरेज हॉल, अस्पताल, होटल, सिनेमाघरों, बैंक्वेट हॉल और 15 मीटर से ऊपर भवनों की  सूची बनाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सभी बड़े भवनों का का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र देना जरूरी करने के निर्देश दिये।

उपायुक्त द्वारा फायर एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश एवं भवन बनने पर फायर सेफ्टी देखने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने एडवाइजरी का कंप्लाइन्स अच्छे से हो इसे लेकर ध्यान देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने RRDA और नगर निगम को इन भवनों की कैटेगरी तय करने को कहा ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार फायर सेफ्टी के इंतजाम को ठीक किया जा सके।

उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि एक माइक्रो प्लान बनाया जाए। नक्शा के अनुसार अगर फायर सेफ्टी नहीं किया गया है तो बिल्डरों पर क्रिमिनल केस चलाया जाए।

उपायुक्त द्वारा पुराने बिल्डिंग को भी हर वर्ष फायर NOC लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि फायर डिपार्टमेंट की टीम स्वयं जा कर जांच करें।