जनवरी में यूपी निकाय चुनाव कराने के HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना जनवरी में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इस आदेश पर योगी सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के एक भाग पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जनवरी में चुनाव कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में कल भी मामले में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि HC ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं रखा है।

उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।

ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक कामकाज को संभालने के लिए नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।