नई दिल्ली। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स संस्थाओं (एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील) को नोटिस जारी किया है। उनसे 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। सीसीपीए ने मामले का तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक को भी पत्र लिखा है।
सीसीपीए ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने वाले नकली और जाली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान का विस्तार किया है। इसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, घरेलू गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, सिलाई मशीन आदि जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान शामिल हैं।
इस संबंध में सीसीपीए ने अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली और ऐसे सामानों के निर्माण या बिक्री से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सीसीपीए को कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए देश भर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 निर्धारित करता है कि कोई भी ई-कॉमर्स इकाई किसी भी अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली को नहीं अपनाएगी। चाहे उसके प्लेटफॉर्म पर व्यापार के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार से।