Jharkhand : एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ चलेगा केस, सीएम की मंजूरी

झारखंड
Spread the love

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के एनआईपी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता कृष्ण बिहारी राम के विरुद्ध अभियोजन (केस) चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी। यह मामला मनरेगा में अवैध तरीके से राशि निकासी और वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है।

मनिका थाना में प्राथमिकी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई करने के लगातार आदेश दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी कृष्ण बिहारी राम (तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी, लातेहार) के विरुद्ध अभियोजन चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके विरुद्ध लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त, 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह है पूरा मामला

लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में कृष्ण बिहारी राम द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 162/ 2007-08 की प्राकल्लित राशि में अवैध तरीके से राशि की निकासी की गई। ऐसे में अभियुक्तों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, अपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित है।

उक्त मामले में वादी लातेहार के परियोजना पदाधिकारी श्रवण साय के आवेदन, औपचारिक प्राथमिकी, केस दैनिकी, गवाहों के बयान और पर्यवेक्षण टिप्पणी आलोक में प्राथमिक अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन स्वीकृति का मामला बनता है।