- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में विद्यालयों का संचालन अवधि निर्धारित करना नहीं
रांची। विद्यालय संचालन अवधि को लेकर शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्याह्न भोजन के समय में बदलाव को लेकर जारी अधिसूचना से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके बाद अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्थिति साफ की है। शिक्षकों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है।
संघ के प्रदेश महामंत्री राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की 16 दिसंबर, 2022 को जारी अधिसूचना विद्यालयों में पूर्व से दिए जाने वाले एमडीएम के दैनिक समय में परिवर्तन से संबंधित है। इसका विद्यालय संचालन की अवधि से कोई लेना देना नहीं है।
संघ ने कहा कि इस अधिसूचना का दायरा सिर्फ मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए ही है। प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक के विद्यालयों की संचालन अवधि को एक सामान होने का निर्देश विभाग 2 नवंबर, 2011 को जारी अधिसूचना (संख्या-2144) में दे चुका है।
संघ ने शिक्षकों से कहा कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में विद्यालयों का संचालन अवधि निर्धारित करना नहीं आता है।
संघ ने कहा कि विभाग के विभिन्न कोषांग, प्राधिकरणों में समन्वय नहीं है। जारी अधिसूचना व आदेश से खुद को अपडेट नहीं रखते हैं। इसके कारण यह स्थिति बनी है।
संघ ने कहा कि सभी भ्रमों से बचते हुए शिक्षक-अध्यापक विद्यालय का संचालन वर्तमान की तरह सुबह 9.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक ही करते रहेंगे। इससे संबंधित किसी भ्रम की स्थिति कतई नहीं है