jharkhand : रांची के इस इलाके में लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इसके लागू होने से कई बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह निषेधाज्ञा 23 दिसंबर, 2022 की रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी।

नये विधान सभा भवन में पंचम झारखंड विधानसभा का दशम् शीतकालीन सत्र 23 जनवरी, 2022 तक निर्धारित है। रांची उपायुक्त एवं एसएसपी के संयुक्त आदेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेगें।

इसके आलोक में सुरक्षा की दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इस दौरान ये प्र‍तिबंध लागू रहेंगे

उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा. तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।