नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली से आयी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ‘पिक-एंड-चुज पॉलिसी’लागू नहीं करने की चेतावनी देते हुए ED से जैकलीन को गिरफ्तार नहीं करने को लेकर सवाल किया है।
जज ने ED से पूछा कि “चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नांडीस को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।” महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई।
इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ED इस मामले में अलग मापदंडों का यूज क्यों कर रही है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि ‘पिक-एंड-चुज पॉलिसी’लागू न किया जाए, जिसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नांडीस को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
वहीं ED ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि जैकलीन जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत जैकलीन फर्नांडीस ने ED पर परेशान करने का आरोप लगाया है। फिलहाल जैकलीन अंतरिम जमानत पर हैं, जिन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के जैकलीन फर्नांडीस की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 11 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट 24 नवंबर को इस मामले में आरोपों पर दलीलें सुन सकता है।