रांची के इस इलाके में लगी धारा 144, इसपर लगा प्रतिबंध

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। यह 17 नवंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसके मुताबिक इस इलाके में धरना-प्रदर्शन सहित कई काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जारी आदेश में रांची सदर अनुमंडल अधिकारी दीपक कुमार दूबे ने कहा है कि 17 नवंबर, 2022 को विभिन्न संगठनों दलों द्वारा धरना प्रदर्शन / जुलूस का आयोजन किए जाने की संभावना है। इसी क्रम में एयरपोर्ट रोड, हिनू स्थित ईडी कार्यालय के आसपास विभिन्न संगठनों / दलों द्वारा परना/ प्रदर्शन/ जुलूस आयोजन किए जाने का प्रयास किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण के लिए डीसी और एसएसपी द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था विधि- व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता आवश्यक प्रतीत होती है। शांति गंग होने की आशंका के मद्देनजर प्रशासनिक सतर्कता, निगरानी एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई अपेक्षित है। एसडीओ ने रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत हिनू चौक (Hinoo Chowk) से होटल ग्रीन एकर्स (Hotel Green Acres) तक एयरपोर्ट रोड के भाग और इस रोड के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाई गई है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है। अत: यह आदेश एक पक्षीय (Ex-parte) पारित किया जाता है।

यह आदेश 17 नवंबर, 2022 के पूर्वाह्न 10.30 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

इसपर है रोक

यहां किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन।

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का दरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा,तीर-धनुष, गढ़ासा-पाना आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।