नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार 7 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर को और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है.
एमआरटी (MRT) म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था. आरोप है कि इन हैंडल पर KGF-2 फिल्म के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए. ऐसा करते हुए कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन किया गया.
एमआरटी म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने केजीएफ-2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है.
एमआरटी म्यूजिक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से किए गए ये गैरकानूनी कार्य कानून के शासन और निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के अधिकारों के प्रति उनकी घोर अवहेलना को दर्शाते हैं. जबकि वे इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश पर शासन करने और आम आदमी व व्यवसायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के अवसर की तलाश में कर रहे हैं.
इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से सीडी के माध्यम से ये साबित किया गया कि कुछ बदलावों के साथ गाने के ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल हुआ है.
इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज से पाइरेसी को बल मिलता है. कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विटर (Twitter) को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश दिया और आगे कांग्रेस (Congress) व भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया.