पटना। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल है.
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह (एकल बेंच) ने सरकार के ऊपर शराबबंदी को सही तरीके से लागू नहीं करा पाने को लेकर फटकार लगाई और कहा है कि इसी की वजह से प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.
शराब की खरीद-फरोख्त से संबंधित मामले में नीरज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाने के कारण ही बिहार में 9 श्रेणियों में अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिली. इनमें नाबालिगों में ड्रग का सेवन, ड्रग्स की तस्करी, वाहन चोरी और अवैध शराब पीने से मौतें शामिल हैं.
अपने 20 पेज के फैसले में न्यायधीश पूर्णेन्दु सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सही तरीके से नहीं लागू करवा पाने के कारण ही प्रदेश में रहने वाले लोगों और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार में चरस और गांजा की अवैध तस्करी और सेवन के मामले कम आया करते थे, मगर 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
अदालत ने यह भी कहा कि शराब न मिल पाने के कारण लोग अब दूसरे तरीके के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके जहरीली शराब बना रहे हैं, जिससे प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है.