रांची। झारखंड के विभिन्न जिलों के राजकीयकृत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को 19 सितंबर को दी है। वेतन भुगतान को लेकर जारी आदेश में कई तरह की शर्ते लगाई गई है।
आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22 करोड़ 17 लाख 25 हजार 800 रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें जिलावार विवरण भी दिया गया है।
ये है शर्तें
आदेश में कहा गया है कि आवंटित राशि से योजना मद के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्ति और कार्यरत उर्दू शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा।
स्वीकृत और कार्यरत बल का गत वर्ष और वर्तमान वर्ष का डाटा मिलान करके ही आवंटन निर्गत किया जाए।
नियमित भुगतान नहीं करने वाले निकासी और व्ययन पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
नियुक्ति के समय प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं किए गए शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाए। यह सूचना संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराएं।
इस राशि से 15 नवंबर, 2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।