रांची। झारखंड सरकार ने कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। प्रधान वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने इसका आदेश 16 सितंबर को जारी किया। इसके मुताबिक ही वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसकी सूचना सीएम के प्रधान सचिव, सीएस सहित विभिन्न विभागों के प्रधान, उपायुक्तों को भी दी गई है।
प्रधान सचिव ने आदेश में कहा है कि वित्त विभाग के संकल्प (संख्या 143, दिनांक 5.9.2022) द्वारा 1 सितंबर, 2022 से राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में 1 दिसंबर, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों जिन पर नई अंशदायी पेंशन योजना वर्तमान में लागू है, उनसे शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने का विकल्प प्राप्त किया जाना है।
सचिव के अनुसार शपथ पत्र प्रारूप एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी पूरी प्रक्रिया दिशानिर्देश तैयार करने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्य में समय लगने की संभावना है।
सचिव के अनुसार सितंबर और अक्टूबर, 2022 महीने में कई पर्व-त्योहार है। इसके कारण कर्मियों के वेतन भुगतान समय हो सके, इसके संबंध में विचार किया गया। यह निर्णय लिया जाता है कि 1 दिसंबर, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों जो वर्तमान में नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उनके द्वारा विकल्प देने क आधार पर जीपीएफ संख्या आवंटित होने तक की अवधि के बाद उनके वेतन किसी भी प्रकार का एनपीएस/ जीपीएफ कटौती किये बिना सितंबर और अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान किया जाय।
वैसे कर्मी जो नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करेंगे, उनके द्वारा विकल्प देने के बाद ही एनपीएस कटौती की जायेगी।