दुमका। अंकिता कुमारी की मौत से लोगों में आक्रोश है। मौत की खबर मिलते लोग सड़क पर उतर गये। विरोध में दुकानें बंद कर दी। आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो ने धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया।
एसडीओ ने जारी आदेश में कहा कि आग से झुलसने से घायल अंकिता कुमारी का रांची रिम्स में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी है। इस घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा दुमका में धरना प्रदर्शन करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त से अगले आदेश तक धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
इस दौरान 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेद्य रहेगा।
इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामूहिक भोज, जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दंडनीय होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जानकारी हो कि दुमका के व्यवसायी संजीव सिंह की बेटी अंकिता को पड़ोस में ही रहने वाला शाहरूख काफी समय से परेशान कर रहा था। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी। शाहरूख ने कहीं से अंकिता का नंबर हासिल कर लिया था। तभी से वह एकतरफा प्यार में अंकिता पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था।
आरोप है कि अंकिता जब राजी नहीं हुई और उसे झिड़का तब शाहरुख ने उसे मार डालने की धमकी दी थी।