
नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोक लगाई गई इन वस्तुओं की सूची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है। सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना के साथ उन्हें सजा हो सकती है।
सरकार का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध से इसके कचरे की मात्रा में कमी आएगी। दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है। इसकी वजह से इसका अधिकांश हिस्सा किसी न किसी रूप में वापस से पर्यावरण में चला जाता है, जिससे प्रकृति को कई तरह से नुकसान होता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी करने के साथ इसका सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लगातार आदेश का उल्लंघन करने वाले पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लग सकता है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों को सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध रूप से निर्माण, जमा और बिक्री पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिये हैं। फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है।
इन वस्तुओं पर लगा प्रतिबंध
प्लास्टिक कैरी बैग
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
प्लास्टिक के झंडे
थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
प्लास्टिक की प्लेट
प्लास्टिक के कप
प्लास्टिक के गिलास
प्लास्टिक के कांट
प्लास्टिक के चम्मच
चाकू
स्ट्रॉ
प्लास्टिक ट्रे
मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
इन्विटेशन कार्ड
सिगरेट के पैकेट
100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)