केंद्र सरकार ने ITR Filing की डेडलाइन को लेकर कही ये बड़ी बात, अभी जान लें, नहीं तो होगा ये नुकसान

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। आपके काम की खबर यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बमुश्किल 10 दिन बचे हैं। अभी भी आधे से ज्यादा करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है।

लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि अब इस बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें, तो सरकार डेडलाइन को इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली है।

पीटीआई ने यह खबर रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से दी है। बकौल पीटीआई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। डेडलाइन तक यानी 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ लोगों को ITR फाइल करना है। अब चूंकि सरकार ने साफ कर दिया है डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

ऐसे में अगर बाकी बचे करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी 10 दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की आशंका है। इन दिक्कतों से बचने के लिए फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना जरूरी है। डेडलाइन नहीं बढ़ने पर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है।