सुप्रीम कोर्ट का भाजपा की निलंबित प्रवक्‍ता नूपुर शर्मा को राहत देने से इनकार

देश नई दिल्ली
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की निलंबित प्रवक्‍ता नूपुर शर्मा को तगड़ा झटका दिया। उन्‍हें राहत देने से इनकार करते हुए फटकार भी लगाई। उन्‍होंने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग थी।

निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। नूपुर ने सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली।

नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है। उन्‍होंने नुपूर शर्मा को फटकार भी लगाई। उनसे कहा कि उन्‍हें अपनी टिप्‍पणी के लिए कैमरे के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। उनके बयान की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। उन्‍होंने माफी मांगने में देर की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराते हैं, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालंकि इस मामले में आपके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, जो आपका दबदबा दिखाता है।

नूपुर शर्मा की वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जांच में शामिल हो रही हैं। भाग नहीं रही हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए।