सीवान जिले में एक सप्ताह के लिए धारा 144 लागू, जानें वजह

देश बिहार
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सीवान। बिहार बंद और हंगामे की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से आगामी 24 जून तक धारा 144 लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन आदि के द्वारा किसी हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे। इसके साथ ही किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ नजर आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यहां बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में बीते तीन दिन से जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें विशेषकर सरकारी संपत्ति के साथ रेल-बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है।