जालसाजी के आरोप में गिरिडीह विधायक समेत 21 लोगों प्राथमिकी

झारखंड
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गिरिडीह। जमीन को लेकर जालसाजी के आरोप में गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने समेत एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज की गई है।

इस प्राथमिकी में एमएलए के अलावा उद्योगपति, उद्योगपति के पुत्र, कांग्रेस नेता, झामुमो जिलाध्यक्ष, गिरिडीह के तत्कालीन सीओ, अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को भी अभियुक्त बनाया गया है। यह डांडीडीह टोला भलगढहा निवासी गोविंद दास की ओर से कोर्ट में दायर परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज की गई है।

प्राथमिकी में सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, उद्योगपति अमरजीत सिंह, गुणवंत के पुत्र हरेंद्र सिंह उर्फ गिन्नी, बलविन्दर सिंह, अमरजीत के पुत्र तरणजीत सिंह व सतविन्दर सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, नवीन चौरसिया, विकास चौरसिया, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मुकेश साव, संजय साव, नितेश राम, अजय महतो, संदीप वर्मा, महतोडीह पिकेट के तत्कालीन प्रभारी, तत्कालीन अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।