नई दिल्ली। करीब 34 साल पुराने एक रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है।
वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
25 साल के नौजवान नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में 27 दिसंबर 1988 की दोपहर गुरनाम सिंह (65) को मामूली विवाद में सिर पर मुक्का मार दिया था, इससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मौत की वजह सिर में चोट और कार्डियक कंडीशंस बताई गई थी।
इसी मामले में अब पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।