
रांची। झारखंड की उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वह भारतीय प्रसानिक सेवा की 2000 बैच की अधिकारी है। उनके पास खान एवं भूतत्व सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार था। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किये जाने के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 (3) के अंतर्गत पूजा सिंघल को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
हिरासत से मुक्त होने के बाद निलंबन अवधि में श्रीमती सिंघल का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग निर्धारित किया जाता है। श्रीमती सिंघल को अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम के अन्तर्गत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।