झारखंड के सरकारी कार्यालय में चार दिन छुट्टी, दुकानें भी रहेगी बंद

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड के सरकारी कार्यालय में चार दिन छुट्टी रहेगी। दुकानें और प्रतिष्‍ठान भी बंद रहेंगे। इसका आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। राज्‍य में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर यह आदेश जारी किया गया है।

कार्मिक विभाग ने 13 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 के लिए कार्यक्रम अधिसूचित है। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की तिथि 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई, 2022 को निर्धारित है।

कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों के संबंधित प्रखंडों में मतदान की निर्धारित तिथि को निगोशिएबुल इंस्‍ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

कभी-कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर पंचायत क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। हालांकि वह पंचायत क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएं दे रहा हो। उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त वैसे आकस्मिक मजदूर के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी।

Daily Wage/ Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।