जेल से बाहर आते ही अब इस मामले में जिग्नेश मेवानी को 3 महीने की सज़ा

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नई दिल्ली। हाल ही में जेल से बाहर आए विधायक जिग्नेश मेवानी और NCP नेता रेशमा पटेल को मेहसाणा की एक अदालत ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में रेशमा पटेल और मेवानी समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

मेहसाणा कोर्ट ने 2017 की स्वतंत्रता मार्च रैली के सिलसिले में ये सजा सुनाई। आरोप था कि बिना इजाजत के स्वतंत्रता मार्च निकाला गया। 12 जुलाई 2017 को जिग्नेश मेवाणी ने तत्कालीन छात्र नेता कन्हैया कुमार समेत अन्य लोगों के साथ ऊना में कोड़े मारने की घटना की पहली बरसी पर ‘फ्रीडम मार्च’ निकाला था। मेहसाणा पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 के तहत गैरकानूनी मार्च करने का मामला दर्ज किया था।