आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। रामनवमी जुलूस के दौरान ग्राम हिरही में दो समुदायों के बीच पथराव एवं झड़प के बाद जिला प्रशासन ने कई गांव में धारा 144 लगा दिया है। विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
एसडीओ अरविंद कुमार लाल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अप्रैल, 2022 को लगभग शाम 5.30 बजे हिरही ग्राम में दो समुदाय के बीच पथराव और झड़प की सूचना प्राप्त हुई है। ग्राम-हिरही, ग्राम- कुजरा, ग्राम- कुर्से एवं ग्राम-हेन्दलासो आदि में यह आवश्यक है कि विधि-व्यवस्था बनी रहे।
इसके मद्देनजर लोहरदगा अनुमंडल के लोहरदगा थाना अन्तर्गत ग्राम-हिरही, ग्राम-कुजरा, ग्राम-कुर्से एवं सम्बद्ध गांवों में धारा-144 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लगाया गया है।
इन निर्देश का करना होगा पालन
इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमाव पर मनाही की जाती है।
इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार (जिसमें लाठी भी सम्मिलित है) लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
सिख समुदाय के लोगो की धार्मिक प्रतीक स्वरूप कृपाल धारण कर सकते हैं।
बूढ़े, विकलांग, अपंग एवं अंधे व्यक्ति सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।