- स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन करने पर नोटिस
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के 24 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने इसे जारी किया है। स्कूल बसों की जांच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक/वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस निर्गत किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी।
क्या है नोटिस में
जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन सर्वोच्च न्यायालय के Road Safety Committee द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहित के तहत कार्रवाई की जाए ?
कागजातों को अद्यतन करा लें
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय से/के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें। वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें।
आपको बताएं कि वर्तमान में सभी स्कूल खुल गये हैं। सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है। पूर्व में भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज पूर्ण/अद्यतन करने के लिए और सुरक्षा से संबंधित मानकों को अनुपालन के लिए पत्र दिया गया था।
इन स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
1. BISHOP WESTCOTT GIRLS SCHOOL
2. BRIDGE FORD SCHOOL
3. CAMBRIAN PUBLIC
4. DAV BARIATU
5. DAV DHURWA SEC-2
6. DAV kapildev
7. Delhi Public School
8. FIRAYALAL PUBLIC SCHOOL
9. J K INTERNATIONL
10. JAWAHAR VIDYA MANDIR
11. KAIRALI SCHOOL
12. LORETO CONVENT
13. MANAN VIDYA
14. METAS ADVENTIST
15. NEW CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL
16. SACRED HEART
17. SAPPHIRE INTERNATIONAL
18. SARASWATI SHISHU VIDYA MANDIR
19. SARLA BIRLA
20. ST FRANCIS SCHOOL
21. ST MICHEAL SCHOOL
22. ST. THOMAS
23. TENDER HEART
24. VIVEKANAND VIDYA MANDIR