रांची। मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सदस्यता 28 मार्च, 2022 के प्रभाव से समाप्त की गई है। इसका आदेश विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने 8 अप्रैल को जारी किया।
जानकारी हो कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च, 2022 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को दोषी पाया था। कोर्ट ने बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
जारी आदेश में कोर्ट के न्यायादेश का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि दोषी पाये जाने की तिथि यानी 28 मार्च, 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाती है।