पूर्व विधायक बंधु तिर्की को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत

झारखंड
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रांची। रांची स्थित मांडर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 28 मार्च 2022 को दिये गए प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए जमानत की याचिका पर सुनवाई की। न्यायधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में जमानत को लेकर बहस हुई।

अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए एलसीआर की मांग भी की। चार हफ्ते बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। विधायक बंधु तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की अदालत से मिली सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और तीन लाख का जुर्माना लगाया था।