रांची। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस बाबत कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिले के उपायुक्त को भी 12 अप्रैल को दी गई है।
उपायुक्तों को भेजे पत्र में कार्मिक विभाग के उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को 2 मई से 20 मई, 2022 की अवधि में अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अप्रैल, 2022 को झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। अगली तिथि का निर्धारण बाद में किया जाएगा।