झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने जाति छानबीन समिति के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर कहा कि अभी आपकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जब सदस्यता को लेकर कोई आदेश पारित हो तो प्रार्थी अदालत में फिर से आवेदन दे सकता है। अब इस मामले की सुनवाई जून में होगी।