विधानसभा में उठाया सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति का मामला, सरकार ने दिया ये जवाब

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड विधानसभा में सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति का मामला 21 मार्च को उठा। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने यह मामला उठाया। उन्‍होंने यह भी पूछा कि क्‍या सरकार झारखंड लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है।

बिरंची नारायण ने पूछा कि झारखंड के निर्धारित समयावधि में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 लागू है। हालांकि इसके धारा 10 के तहत अब तक झारखंड राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं किया गया है।

सवाल किया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में विगत 2 वर्षों से सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण सुनवाई बिल्कुल बंद है। करीब 20 हजार से अधिक द्वितीय अपील एवं शिकायतवाद यहां लंबित है।

सरकार झारखंड राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हुए झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत झारखंड लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है।

सराकर ने जवाब दिया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए 6 पद निर्धारित किये गये हैं। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद और राज्य सूचना आयुक्तों के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन (संख्या-01/2020) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

उक्त विज्ञापन के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति के लिए क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त हुए है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। झारखंड लोग सेवा परिदान आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।