पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारत को वकील नियुक्त करने का एक और अवसर दे।
हाईकोर्ट ने भारत से कुलभूषण जाधव के लिए 13 अप्रैल तक कोई वकील नियुक्त करने को कहा। ताकि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और उन्हें सुनाई गई सजा की समीक्षा से संबंधित मामले में बहस हो सके। भारतीय नौसेना के 51 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्धन कराने पर पाकिस्तान के खिलाफअंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में एक फैसला दिया था। जिसमें पाक से कहा गया था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए तथा उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करे।