रांची। बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई अदालत ने पांचवे चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई। उन्हें 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
यह मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। इसमें 139 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव समेत 38 दोषियों को सजा सुनाई।
इससे पहले 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने 41 लोगों को दोषी करार दिया था। सजा के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में पेश नहीं हुए थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी हो चुका है।
आज जिन 38 लोगों को सजा सुनाई जाएगी, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।