अब चलती ट्रेन में दर्ज होगी ऑनलाइन FIR, GRP थाने जाने की जरूरत नहीं, करना होगा ये काम

देश मध्य प्रदेश
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मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब चलती ट्रेन में यात्री किसी भी आपराधिक घटना की E-FIR दर्ज करा सकते हैं। उन्हें अपनी ट्रेनें छोड़कर GRP थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासकीय रेल पुलिस GRP का 155वां स्थापना दिवस पहली बार भोपाल में मनाया गया।

इस दौरान मध्य प्रदेश में आने वाली भोपाल, जबलपुर, इंदौर रेल इकाईयों की अलग-अलग वेबसाइट लॉन्च की गईं। इन तीनों वेबसाइट में चलती ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए E-FIR का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के जरिए चोरी समेत दूसरे आपराधिक मामलों की शिकायत आसानी से की जा सकती है।

इस ऑप्शन में घटना से जुड़ी तमाम जानकारी अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक ई-एफआईआर जनरेट हो जाएगी। रेल यात्रीgrpbhopal.mppolice.gov.in, grpjabalpur.mppolice.gov.in, grpindore.mppolice.gov.in पर E-FIR के साथ-साथ दूसरी मदद भी ले सकते हैं।