Jharkhand : कृषि विवि के विद्यार्थियों को तत्‍काल हॉस्‍टल खाली करने का निर्देश, जानें वजह

झारखंड
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रांची। झारखंड स्थित बिरसा कृषि विश्‍वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों को तत्‍काल प्रभाव से हॉस्‍टल खाली करने का निर्देश दिया गया है। कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने उच्‍चाधिकारियों के साथ 4 जनवरी को बैठक भी की। इसके बाद निदेशक प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया।

अनुपालन करने का निर्देश

कुलपति की अध्यक्षता में मंगलवार को वरीय पदाधिकारियों की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना संक्रमण के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा हुई। कुलपति ने विश्वविद्यालय की सभी इकाईयों में तत्काल प्रभाव से झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सोमवार को जारी कोरोना गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में डॉ ए वदूद, डॉ एसके पाल, डॉ सुशील प्रसाद, डॉ एन कुदादा, डॉ एमएस मल्लिक, डॉ एमके गुप्ता, डॉ डीके शाही, डॉ पीके सिंह एवं ज्ञान सिंह डोराईबुरु ने भाग लिया।

ऑफलाइन कक्षा और परीक्षा स्‍थगित

इस सबंध में निदेशक प्रशासन ज्ञान सिंह डोराईबुरु ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दि‍या। अधिसूचना के मुताबिक तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय अधीन संचालित सभी 11 महाविद्यालयों में यूजी, पीजी एवं पीएचडी की ऑफलाइन कक्षा और परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सभी कक्षा एवं परीक्षाओं का संचालन डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन माध्यम से होगा। सभी संकाय एवं महाविद्यालयों में निवासित छात्रों को तत्काल प्रभाव से छात्रावासों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसे सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

दो टीकाकरण कराना अनिवार्य

विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए कोरोना का दो टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। विवि एवं कार्यालय परिसर पर सामाजिक दूरी का पालन, फेस कवर/ मास्क लगाना और सेनेटाईजेशन अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय में स्थित सभी अतिथि गृह, प्रेक्षागृह एवं खेल मैदानों का आवंटन तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगा। विश्वविद्यालय कर्मियों द्वारा भीड़ लगाने, पान, गुटका, सिगरेट एवं तंबाकू के सेवन पर पाबंदी होगी। सभी के लिए मोबाइल आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

कर्मियों पर कार्रवाई होगी

विश्वविद्यालय के सभी सबंधित इकाईयों में उल्लेखित निर्देशों का कार्यालय प्रधान एवं  प्रभारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन कराया जायेगा। कोरोना गाइडलाइन के नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन विभाग के नियम के तहत कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।