हाईकोर्ट का आदेश- मॉल को पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं…

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केरल। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उसकी यह राय है कि मॉल को पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कलमस्सेरी नगरपालिका से सवाल किया कि क्या उसने एर्नाकुलम में इसके लिए लुलू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल को लाइसेंस जारी किया है। हालांकि, अदालत ने मॉल को पार्किंग शुल्क की वसूली रोकने को नहीं कहा, लेकिन कहा कि यह उनके जोखिम पर होगा।

याचिका में कहा गया है कि मॉल ग्राहकों से अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूल रहा है। कोर्ट ने कहा कि भवन नियमों के मुताबिक, किसी इमारत के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान जरूरी है। पार्किंग स्थल इमारत का हिस्सा है। याचिकाकर्ता और फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन ने पिछले साल दो दिसंबर को मॉल द्वारा उनसे पार्किंग शुल्क के तौर पर 20 रुपये वसूले जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।