लखनऊ में 30 दिन के लिए धारा 144 लागू, जानें वजह

उत्तर प्रदेश देश
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लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है।

जानकारी के अनुसार धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है।

प्रशासन के अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंद स्‍थानों पर एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।

धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेगी।इसके अलावा किसी तरह की ​इमरजेंसी होने पर पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट मिलेगी। एक समय में ​निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।