मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बोलने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि रीजनेबल वेरिफिकेशन कर ही आरोप लगाएं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट दुर्भावना से प्रेरित थे। अदालत ने कहा कि मंत्री उचित सत्यापन के बाद ही वानखेड़े, उनके परिवार के खिलाफ बयान दे सकते हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों के मौलिक अधिकारों को संतुलित करना आवश्यक है।